राजेंद्र पटेल विशेष संवाददाता
बनखेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा एवं 1000 रुपए का अर्थ दंड देकर दंडित किया है।
मामले में जानकारी देते हुए पिपरिया सहायक जिला अभियोजन चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में 29/06/23 में नाबालिक फरियादियां ने अपने परिजनों के साथ बनखेड़ी थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई थी कि बनखेड़ी के दीपक ने इसे जबरजस्ती बहला फुसला कर अपनी गाड़ी पर बैठकर एक टपरिया में ले गया और इसके साथ रात भर गलत काम कर वारदात को अंजाम दिया थाने में सूचना मिलते ही आरोपी के विरुद्ध धारा 363,366,376 (2)एन ,376(3),342,506/2 bns के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायायल पेश किया गया था मामले में पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष 14 साक्षियों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए जिससे सहमत होकर आरोपी पर आरोप सिद्ध हुआ और न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई साथ ही 1000 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है । जिससे पीड़िता को न्याय मिल सका ।










