मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश एवं प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के मार्गदर्शन में उपजेल पिपरिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त विधिक साक्षरता शिविर में मनीष कुमार पारीक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया ने बताया गया कि 09 नंवबर 2025 से 14 नंवबर 2025 तक विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य न्याय की पहुँच आम जन तक हो सके । यह सुनिश्चित करना है, उसी उददेश्य से आज उपजेल पिपरिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। जिसके अनुसार बंदियों को बताया गया कि जो भी व्यक्ति अपने प्रकरण में स्वयं के व्यय पर अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे बंदियों को विधिक सहायता के माध्यम से निः शुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाते है जो कि उनके प्रकरण में निः शुल्क पैरवी करते है। अतः जो बंदी अपने प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पा रहें है वह जेल प्रशासन के माध्यम से अपने आवेदन कार्यालय को भेज सकते है। शिविर में बंदियों से उनके प्रकरणों के संबंध में चर्चा की गई। उपजेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि बंदियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवातें रहें। न्यायाधीश ने पाक शाला का भी निरीक्षण किया गया। उक्त शिविर में कमलेश पूर्विया अधिवक्ता, मनीष पवार उपजेल अधीक्षक उपस्थित रहें सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे ।










