राजेंद्र पटेल विशेष संवाददाता
पिपरिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया की न्यायाधीश श्रीमती अर्चना रघुवंशी ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी सोनू नागवंशी को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष के कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 22 जुलाई 2024 को विनय पाठक अपने पिता शरद पाठक के साथ काम पर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी सोनू नागवंशी ने उसे रास्ते में रोककर गाली-गलौज एवं मारपीट की। विवाद के दौरान आरोपी ने चाकू से विनय के सीने और पीठ पर वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत पर स्टेशन रोड थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 259/2024 दर्ज किया गया था।
मामले में अभियोजन की ओर से 12 साक्षियों के बयान कराए गए। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने की।










