
रोड एक्सीडेंट कर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 2 वर्ष की सजा
( पंकज पाल विशेष संवाददाता )
नर्मदापुरम _ जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा से मिली जानकारी के अनुसार पिपरिया न्यायायिक मजिस्ट्रेड मनीष कुमार पारीक ने रोड एक्सीडेंट कर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी राजा उर्फ राजकुमार राजपूत निवासी सरदार वार्ड पिपरिया को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया इसके अतिरिक्त आरोपी राजकुमार को बिना बीमा तथा डाईविंग लायसेंस के वाहन चलाने पर भी 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी पिपरिया चौधरी विक्रम सिंह द्वारा की गयी ।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि फरियादी भगवान सिंह गूजर ने 2015 में पिपरिया थाना में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी कि दिनांक 17.01.15 को जब वह उसके दोस्त बारेलाल लोधी के साथ मोटरसाईकिल से घर जा रहा था तथा जब उसने रोड के किनारे रास्ते मे गाड़ी रोकी तभी पीछे से आ रही मोटरसाईकिल एमपी 05 सी 8723 के चालक ने उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर भगवान सिंह और बारेलाल को टक्कर मार दी थी जिससे बारेलाल को गंभीर चोट आयी थी और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल 13 साक्षियो के कथन कराये गये थे, न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजकुमार राजपूत को दण्डित किया गया ।