
नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपियो को हुआ 4 – 4 वर्ष का कठोर कारावास
( पंकज पाल विशेष संवाददाता )
नर्मदापुरम _ जिला लोक अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिवस अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया कैलाश प्रसाद मरकाम द्वारा निर्णय पारित करते हुए नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी चंद्रेश सिंह ठाकुर एवं मंजू ठाकुर को छेड़खानी के आरोप मे दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट मे 4- 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500- 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
शासन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजन अधिकारी चौधरी विक्रम सिंह द्वारा बताया कि दिनांक 16.03.2020 को 13 वर्षीय उम्र की पीड़ित बालिका द्वारा एक लिखित शिकायत बनखेड़ी थाने मे दी थी कि जब वह अपने माता पिता एवं बहन के एवं गांव के व्यक्ति के साथ ग्राम खुर्सीपार जाने के लिए अपने ग्राम खापा कलां स्थित घर से जा रही थी तब आरोपीगण के घर के सामने पहुचने पर आरोपीगण चंद्रेश एवं मंजू ने बुरी नियत से उसका मुॅह बंद करके उसकी कमर पकड़ ली थी और उसके सीने मे हाथ डालने की कोशिश की थी फरियादी द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना बनखेड़ी के अपराध क्रमांक 85/20 पर धारा 354 भादवि. एवं 7/8 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट की गयी थी, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, इस मामले मे अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष 13 अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य कराये गये थे ।
न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी चंद्रेश सिंह ठाकुर एवं मंजू को धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट मे दोषी पाकर दण्डित किया ।