चार वर्ष की नाबालिक की गवाही पर, पिता लखन केवट को पिपरिया न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास
विशेष संवाददाता दीपेश पटेल
पिपरिया। एक वर्ष पुराने सांडिया में हुई पत्नी की निर्मम हत्या मामले में पिपरिया न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है मामले में अपर लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि-अभियुक्त लखन केवट उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम साड़िया ने अपनी पत्नि की हत्या उसके चरित्र पर शंका के चलते कर दी थी जिसमे कुल्हाडी से सिर, गले पर प्रहार किया गया था उक्त घटना आरोपी की 4 वर्ष की बेटी ने देखी थी घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न साक्ष्यों को पेश कर न्यायालय के समक्ष पेश किया । उक्त मामले में अपर लोक अभियोजन ने अभियुक्त की 4 साल की -पुत्री का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया
विभिन्न साक्ष्यों एवं उक्त बालिका की गवाही प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रथम सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाटीदार ने आरोपी को उसकी पत्नी को दोषी पाया और भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया। उक्त मामले में अपर लोक अभियोजन सुनील कुमार चौधरी ने पैरवी की।