मुख्यमंत्री कन्या विवाह 6 फरवरी न्यू गल्ला मंडी में होगा आयोजित, नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी:- नगरपालिका परिषद पिपरिया
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामाजिक न्याय विभाग मध्यप्रदेश के अंतर्गत निर्धन जरूरतमंद निराश्रित कन्या/ विधवा / परित्यक्ता का सामूहिक विवाह कार्यक्रम नगर पालिका परिषद पिपरिया द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2023 को न्यू गल्ला मंडी पिपरिया परिसर में आयोजित किया जावेगा, जिसमे कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं वर की नियुनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है, योजना के अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रम में कन्याओं को 38000 रु. की सामग्री तथा 11000 रु. का चैक दिया जावेगा। सामुहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह संपन्न होने पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिया जावेगा इच्छुक पात्र हितग्राही अपनी-अपनी विवाह योग्य कन्या / विधवा / परित्यक्ता का सामुहिक विवाह हेतु अपना आवेदन कार्यालय नगर पालिका परिषद पिपरिया में दिनांक 22 जनवरी 2023 सायं 5 बजे तक जमा किये जावेंगे। 22 जनवरी 2023 के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
विवाह पंजीयन / आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- . परिवार समग्र आईडी एवं वर / वधु की समग्र आईडी
- .कन्या का बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक का होना व पासबुक की फोटोकापी आयु प्रमाण पत्र अंकसूची, मेडिकल सर्टीफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र
- न्यूनतम आयु पर 21 वर्ष यह की आयु 18 वर्ष
- आवेदक व परिवार का मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र सरपंच / पार्षद द्वारा प्रमाणित
- वर / वधु का आधार नंबर यदि कन्या अन्य निकाय की है तो आवेदन फार्म संबंधित निकाय के अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- वर / वधु के अविवाहित होने का शपथ पत्र वर / वधु के राशन कार्ड की फोटोकापी
- वर / वधु की 03-03 कलर पासपोर्ट साईज फोटो वर का शौचालय प्रमाण पत्र।