चूना गोसाई प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी 1 लाख 23 हजार 184 रुपए की वित्तीय अनियमितता के आरोप
बैतूल। कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जिला बैतूल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चिचोली के माध्यम से ग्राम पंचायत चूनागोसाई के प्रशासकीय समिति की प्रधान श्रीमती सुखवंती उइके को वित्तीय अनियमितता के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब उन्होंने 5 जनवरी को दोपहर 3 बजे मय लिखित जवाब के साथ कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जिला बैतूल में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि वित्तीय अनियमितता की शिकायत के बाद हुई जांच में प्रशासकीय समिति की प्रधान श्रीमती सुखवंती उइके द्वारा वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया है। जारी नोटिस के अनुसार पंचायत प्रधान के खिलाफ 1 लाख 23 हजार 184 रुपए की वसूली अधिरोपित की गई है। जानकारी के अनुसार इस वित्तीय अनियमितता की शिकायत ग्राम के ही दिनेश यादव द्वारा जिला कलेक्टर सहित जनपद पंचायत कार्यालय चिचोली में की गई थी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चिचोली के पत्र कमांक -2435 दिनांक 23.11.2021 के अनुसार प्रधान प्रशासकीय समिति पंचायत चूनागोसाई द्वारा पद पर पदस्थी के दौरान वित्तीय अनियमितता की जाना पाया गया है। वित्तीय अनियमितता के तहत प्राप्त प्रकरण में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की कार्रवाई उपरांत वसूली अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। धारा 92 को प्रकरण क्रमांक -10 / जि.पं. / 92 / 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 द्वारा राशि रू . 2,46,367- वसूली अधिरोपित की गई है। इस प्रकार कुल राशि रू. 1.23.184 वसूली अधिरोपित है। उक्तानुसार अधिरोपित वसूली राशि रू . 1,23,184 जनपद पंचायत आमला में 10 दिवस में जमा करने हेतु श्रीमती सुखवंती उइके को आदेशित किया गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चिचोली द्वारा दिनांक 23.11.2020 को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार वसूली राशि जमा नही करने एवं वित्तीय अनियमितता किए जाने से प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत चूनागासाई के पद से पृथक किये जाने की अनुशंसा की गई है। संचालक पंचायत राज संचालनालय मप्र भोपाल के पत्र दिनांक 27.08.2020 अनुसार प्रधान द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता करने पर ” द जनरल क्लाजेरा एक्ट, 1897 की धारा 18 के अनुसार प्रधान को सुनवाई का मौका देकर विहित प्राधिकारी / कलेक्टर को पद से पृथक की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त कृत्य संचालक, पंचायत राज संचालनालय भोपाल से प्राप्त निर्देश एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो की अवहेलना तथा पदीय कर्तव्यों के विपरीत होना पाया गया है। जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपको प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत चूनागोसाई के पद से पृथक किया जावे। अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में समक्ष सुनवाई हेतु प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 05.01.2021 को दोपहर 300 बजे मय लिखित जवाब के साथ उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए।