शिक्षा विभाग ने आरटीई के पोर्टल से हटाया अग्रवाल पब्लिक स्कूल का नाम – स्कूल की मान्यता हुई रद्द

( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )

 

इटारसी – मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन पर उप प्रमुख सचिव के आदेश पर एक निजी अग्रवाल पब्लिक स्कूल इटारसी की स्कूल की मान्यता रद्द करने शासन ने आदेश जारी किया है । आपको बता दें कि अशासकीय अग्रवाल पब्लिक स्कूल संचालक संजय अग्रवाल एवं संजोग अग्रवाल द्वारा निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम -11(7) आरटीई एक्ट के प्रावधानो का किया था उल्लंघन ।

बाल आयोग ने लिया था संज्ञान में

मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल की एक विशेष बैंच लगी थी होशंगाबाद जिले में जिसमे पीड़ित अभिभावक एवं दोषी स्कूल संचालक शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी पत्रकार आदि थे शामिल ।
शिकायतकर्ता दशरथ चौधरी की शिकायत को सही पाते हुए स्कूल के विरुद्ध आयोग ने कार्रवाई करने के आदेश किए थे जारी इस संपूर्ण कार्रवाई में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बृजेश सिंह चौहान की भूमिका रही है पीड़ित को न्याय दिलाने में
अग्रवाल पब्लिक स्कूल संचालक संजय अग्रवाल एवं संजोग अग्रवाल के साथ कक्षा शिक्षिका विमला शर्मा द्वारा अभिभावकों को किया था अपमानित को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है ।

बाल अपराध की एफ आई आर दर्ज करने की पीडित कर रहे है मांग

पीड़ित अभिभावक दशरथ चौधरी ने शासन प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से दोषी अशासकीय अग्रवाल पब्लिक स्कूल एवं स्टाफ पर बाल अपराध के तहत एफ आई आर दर्ज करने की मांग की
है ।

निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेशीत बच्चों की नहीं लगती है फीस

अनिवार्य निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का अग्रवाल पब्लिक स्कूल इटारसी में आरटीई के तहत प्रवेश होने के बावजूद भी स्कूल संचालक संजय अग्रवाल, संजोग अग्रवाल स्टाफ राकेश यादव, शिक्षिका विमला शर्मा द्वारा जबरन स्कूल फीस मांगी जा रही थी जबकि निशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश इन छात्र/छात्राओं को किसी भी प्रकार की स्कूल फीस नहीं ली जा सकती है उसके बाद भी स्कूल संचालक द्वारा पीड़ित पर दबाव बनाकर स्कूल फीस ली गई थी जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा समस्त विभागों को की गई थी ।
होशंगाबाद जिला शिक्षा अधिकारी रवि सिंह बघेल द्वारा स्कूल की मान्यता वापस लेने मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को लिखा था पत्र इसी पत्र के संदर्भ में प्रमुख सचिव मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में स्कूल की मान्यता वापस लेने का आदेश जारी किया है । स्कूल की मान्यता रद्द होने की कार्रवाई में लगे हैं 4 साल बाद पीड़ित को शासन से न्याय मिला ।

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