मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को मिला 20 वर्ष का कारावास

( पंकज पाल विशेष संवाददाता  )

 

 

 

 

नर्मदापुरम – पिपरिया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अर्चना रघुवंशी की अदालत ने आरोपी बडडू उर्फ मदन सपेरा निवासी वाचावानी को धारा 376 (2) (एल), 376 (3) भादवि. तथा 5 के/6, 3/4 पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 

 

 

 

मामले मे शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अधिकारी ( एडीपीओ ) पिपरिया चौधरी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित बालिका के पिता ने दिनांक 13.02.24 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरिया मे पूर्व में पदस्थ रही अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पिपरिया कल्याणी बरकड़े को दिए गए बयान में बताया था कि दिनांक 13.02.2024 को सुबह 9 बजे जब वह गांव मे मजदूरी करने गया था करीब 04.30 बजे उसकी 13 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त लड़की जहां वह काम कर रहा था आकर उससे बोली घर चलो रोटी खा लेना उसके पिता ने उससे कहा तू चल मैं अभी आ रहा हू तभी पीड़ित बालिका ने आरोपी बडडू से गुटका मांगा तो आरोपी बडडू बोला गाड़ी पर बैठ गुटका खिलाऊंगा और बडडू पीड़ित बालिका को मोटरसाईकिल से लेकर चला गया, काम करके शाम को लगभग 6 बजे जब वह घर पहुचा तो उसी समय उसकी लड़की घर आयी तो उसने देखा कि उसकी सलवार खून से पूरी लथपथ थी, उसकी पत्नी व उसने पीड़ित बालिका से पूछा कि ये क्या हो गया है तब पीड़ित बालिका ने बताया कि बडडू ने उसे गुटका देने के बहाने से उसके खेत में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया तथा गलत काम करने के बाद उसे बस स्टेंड पर छोड़कर भाग गया ।

 

थाना बनखेड़ी ने अपराध क्रमांक 51/24 पर धारा 376 (2) (एल), 376 (3) भादवि. तथा 5 के/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की तथा पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी बडडू उर्फ मदन सपेरा के विरूद्ध धारा 376 (2) (एल), 376 (3) भादवि. तथा 5 के/6, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था ।

 

इस मामले मे अभियोजन द्वारा न्यायालय में कुल 21 अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य कराये गये थे, न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होकर धारा 376(2) (एल), 376 (3) भादवि तथा 5 के/6, 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी बडडू उर्फ मदन सपेरा को धारा 376 (3) भादवि मे 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 

 

 

इस मामले की विवेचना बनखेड़ी थाना प्रभारी निरीक्षक सुधाकर बारस्कर द्वारा की गयी ।

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