
घर में घुसकर मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीयों को हुई आजीवन कारावास
( पंकज पाल विशेष संवाददाता )
नर्मदापुरम _ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया श्रीमति अर्थना रघुवंशी के न्यायालय द्वारा आरोपीगण सूरज पटेल, कमलेश पटेल, भगवान सिंह पटेल, जनपद पटेल, नाती पटेल, भरतजी पटेल, आनंद पटेल हल्के पटेल और रामकृष्ण पटेल को भा.द.वि. की धारा 302/149 सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पिपरिया सोहन लाल चौरे द्वारा का बताया गया कि दिनाक 24.12.2020 को फरियादी दशरथ गूजर निवासी ग्राम राईखेड़ी ने थाना स्टेशन रोड पिपरिया में रिपोर्ट कराया कि दिनांक 24.12.2020 के सुबह 10:00 बजे की बात है उसका भाई महेंद्र खेत पर था. खेत से सूरज पटेल टैक्टर ट्राली लेकर आ रहा था तभी महेंद्र का सूरज से झगड़ा हुआ तो महेंद्र घर आ गया, करीबन 11 बजे दिन में सूरज पटेल कमलेश पटेल, भगवान सिंह पटेल, जनपद पटेल, नाती पटेल, भरतजी पटेल आनंद पटेल, हल्के पटेल और रामकृष्ण पटेल उनके घर के अंदर आ गए और सभी लोगो ने उन्हे गंदी गंदी गालियों देकर हाथ में रखी लाठियों से मारने लगे मारपीट से उसके पिता चंदन सिंह, उसके बड़े पिता सूरज सिंह, उसकी बड़ी मां उसके भाई महेंद को चोटे तथा उसके भतीजे नितिन पटेल को भी चोट आयी जाते जाते आरोपीगण ने उनके घर के ट्रैक्टर को भी लाठी से क्षतिग्रस्त कर नुकसान किया, चंदन सिंह, सूरज सिंह, उसकी बड़ी मॉ ओर नहेंद्र को गाड़ी से लेकर सरकारी अस्पताल पिपरिया लाया गया डॉक्टर ने इलाज कर जिला अस्पताल नर्मदापुरम रिफर किया गया इलाज के दौरान चंदन सिंह की मृत्यु हो जाने से पुलिस द्वारा धाराओ का इजाफा कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों के कथन कराये गये, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण सूरज पटेल, कमलेश पटेल, भगवान सिंह पटेल, जनपद पटेल, नाती पटेल भरतजी पटेल, आनंद पटेल, हल्के पटेल और रामकृष्ण पटेल को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौरे द्वारा की गयी ।