शादी समारोह में उत्पात मचाने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 7 वर्ष की सजा

( पंकज पाल विशेष संवाददाता  )

 

 

 

नर्मदपुरम _ द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया न्यायाधीश  अर्चना रघुवंशी ने अहम फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को सात वर्ष की सजा एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है ।

 

मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक रवीन्द्र सिंह राजपूत ने बताया की घटना वर्ष 2023 की है दिनांक 10/12/23 को रात्रि लगभग 12.30 बजे सांडिया रोड पर स्तिथ कलचुरी मैरिज गार्डन में फरियादी शिवम अपने मामा की लड़की की शादी में शामिल हुआ था जहां पर स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान आरोपी शराब के नशे की हालत में स्टेज पर चढ गया तब फरियादी द्वारा फोटो सेशन के समय आरोपी से साइड होने की बात से लड़ाई झगड़ा हो गया मारपीट के दौरान आरोपी ने फरियादी के सिर पर लोहे के कोंचे से बार कर दिए जिससे फरियादी के सिर पर गंभीर चोट आई थी ओर 18 टांके आए एवं सिर की हड्डी में फैक्चर हुआ था, जिसकी शिकायत पर थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 532/2023 मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध साहिल कहार अंतर्गत धारा 294, 326, 506 (2) भा.द.स. आरोपी साहिल को न्यायालय ने धारा 326 भारतीय दंड संहिता में 7 वर्ष एवं 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई ।

 

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने की ।

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