
19 वर्ष पुराने मामले मारपीट मामले में आरोपी को पिपरिया न्यायालय ने सुनाई सजा
विशेष संवाददाता दीपेश पटेल
पिपरिया। सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने के अपराध पर पिपरिया न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कुसुमहर चक्रवर्ती द्वारा आरोपी को एक वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चौधरी विक्रम सिंह ने बताया की मामला लगभग 19 वर्ष पुराना है इस मामले में विद्युत सब स्टेशन पौसेरा में पदस्थ ऑपरेटर संजय चितोले के साथ ग्राम के ही विष्णु पटेल द्वारा शराब के नशे में मारपीट की गई थी जिसकी शिकायत मंगलवारा थाना में दर्ज कराई गई थी आज न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर उक्त आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए से दंडित किया है। मामले में आरोपी के ऊपर 294,353,332,506 भारतीय दण्ड विधान में धारा 332 में सजा सुनाई गई है।