1 करोड़ 55 लाख का गबन करने वाले सांडिया सहकारी समिति के 4 अभियुक्तों को पिपरिया न्यायालय ने सुनाई 7 -7 वर्ष की सजा

_पिपरिया_  द्वतीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमती कीर्ति कश्यप द्वारा प्रकरण क्रमांक 74 /2009 राज्य विरुद्ध अभियुक्त पोहप सिंह पटैल, बी के कसेरा, नूरबैग मिर्जा, महेश दुबे को धारा 409, 420, 467, 468, 471 में दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना एवं धारा 420, 467, 468, 471 में 3-3 वर्ष का कारावास एवं 2000-2000 का जुर्माना किया गया ।
मामला 2005- 2006 का है जिसमे सांडिया सेवा सहकारी समिति में कार्यरत पोहप सिंग पटैल, बी के कसेरा, नूरबैग मिर्जा, महेश दुबे द्वारा कार्य कृषक सेवा समिति कृषि सदस्यों के ऋण वितरण करने के उपरांत उन सदस्यों से वसूल की गई राशि को उनके खाते में जमा ना कर बेईमानी पूर्वक स्वयं के लाभ में परिवर्तित कर छल किया गया एवं कृषक सहकारी समिति के विड्राल फार्म, चेक कैश बुक, प्रोसेसिंग योग एवं समायोजन योग में काट छाट करते हुए करते हुए 1 करोड़ 55 लाख चार सौ दस रुपये की बेईमानी करते हुए राशि का गबन किया गया जिसकी पुष्टि तत्कालीन विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से उजागर हुआ था इसके पश्चात दोषी अभियुक्त गणों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ था ।

उपपरोक्त जानकारी रविंद्र सिंह राजपूत अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अधिकवक्ता द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से दी गई ।

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