नेशनल लोक अदालत ऑन लाइन अथवा ऑफ लाइन 11 दिसम्बर को न्यायायिक परिसर में होगी आयोजित
( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )
पिपरिया_ जन समस्याओं के शीघ्र निपटारे व समाधान के लिए सरकार द्वारा समय समय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमे पारिवारिक विवाद को शीघ्रता व सुगमता से सुलझाने का प्रयास प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।
11 दिसम्बर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परकाम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना क्षति पूर्ति दावा प्रकरण) वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, विद्युत चोरी प्रकरण एवं जल कर / विद्युत देयक संबंधी प्रकरण, न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन ( मुकदमा पूर्व ) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा ।