विधिक साक्षरता शिविर अंतर्गत जिला न्यायाधीश ने बताई कानूनी सलाह – मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकर, बाल लैंगिक संरक्षण सहित लोक अदालतों का दिया विवरण
शोभापुर – प्रधानमंत्री द्वारा पुरुस्कृत पंचायत शोभापुर में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन ।
कार्यक्रम की शुरुआत में ग्राम शोभापुर के सरपँच भगत सिंह पटेल, सचिव नगेन्द्र सराठे, कमलेश आचार्य, शरद दुबे, राजेन्द्र साहू, गोविंद मेहरा, कैलाश पुरोहित, आशीष आचार्य, यशवंत सिलावट, अवधेश नामदेव द्वारा जिला न्यायाधीश प्रवीण सेन, जिला विधिक सहायता अधिकारी सनातन सेन, अधिवक्ता शंकरलाल मालवीय, वीके शर्मा इत्यादि का पुष्पहार से स्वागत किया ।
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शोभापुर की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गान से कार्यक्रम को गति मिली । कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश प्रवीण सेन द्वारा न्यायालयी अड़चनों, समस्याओ और कानून की जानकारी देते हुए बताया कि बाल लैंगिक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आपको न्याय मिलकर रहेगा बशर्ते आप घटना की सत्य जानकारी रिपोर्ट में लिखवाएं, मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर के माध्यम से उन्होंने बताया कि यदि कोई घटना घटित होती है और मौके पर पुलिस नही पहुंचती है तो यह राज्य सरकार की कमजोरी है । जिसके अंर्तगत यदि उसकी आय यदि 5 लाख से कम है तो उसको पूरी राशि मिलेगी, यदि 5 लाख से कम है तो आधी राशि मिलेगी, एसिड अटैक इत्यादि में 15 दिन के अंदर आपको राशि देने का प्रावधान है साथ ही इलाज मुक्त दिलाने का भी प्रावधान है, इसी प्रकार मानसिक विक्षिप्त रोगी के बारे में बताया कि यदि परिवारिक सदस्य आवेदन करें तो जांच उपरांत इलाज का प्रावधान है ।
उन्होंने अपने वक्तव्य में बंटवारे, जमीनी विवाद, हक त्याग, मोटर व्हीकल, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, लोक अदालत सहित परिवार परामर्श केंद्र तक की जानकारी दी, उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की आय 2 लाख से कम है या अनुसूचित जाति, जन जाति अंतर्गत है और अपनी प्रतिरक्षा या किसी अन्य मुकदमे का केस लड़ पाने में असक्षम है तो एक सम्मान्य आवेदन के माध्यम से जिला विधिक प्राधिकरण सम्बंधित व्यक्ति को एक वकील मुहैया कराएगी, मंच को अन्य अधिवक्ताओं ने भी साझा किया ।
इस दौरान ग्राम के शा क उ मा वि की छात्राएं ऑंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता / सुपर वाइजर के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे, संचालन अधिवक्ता शेर खान द्वारा किया गया ।