कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने धारा 144 के तहत जारी किए जिले में आदेश

( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )

 

होशंगाबाद – मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होशंगाबाद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद धनंजय सिंह ने धारा 144 के तहत सम्पूर्ण होशंगाबाद जिले की राजस्व सीमाओं हेतु आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार आदेश जारी किए हैं ।

जारी आदेशानुसार जिले में सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है उसमे प्रतिबंधित रहेंगें, स्कूल एवं कॉलेज खाले जाने के संबंध में सम्बंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जाने तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेगें समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेगें, ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेगें, सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा, समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे, सिनेमा घर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना होगा, समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगीं, जिम एवं फिटनेस सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेगें, समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे, समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें, विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी ।
इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा, अधिकतम 50 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी,
अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, अन्तराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्बाध आवागमन रहेगा, जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा ।

जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी संबंधित थाना प्रभारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु उत्तरदायी रहेंगे ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभाव शील होगा प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के
अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।

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