दबंगों ने २५ एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा कर लगा दी गन्ने की फसल सात दिवस में अतिक्रमण हटाकर न्यायालय को सूचित किये जाने के आदेश को भी किया दरकिनार

बैतूल। आमला तहसील के ग्राम कुटखेड़ी में शासन की २५ एकड़ जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत तहसील क्षेत्र के ग्राम सिमरिया खुर्द के ग्रामीण संजू यादव ने मंगलवार जनसुनवाई में पहुंचकर की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सहित जिला कलेक्टर से भी की है इसके बावजूद आज तक भू माफिया के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है। नायब तहसीलदार बोरदेही के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदक द्वारा २५ एकड़ भूमि के कुछ हिस्से में गन्ने की बुवाई कर दी गई है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि अमूना यादव पिता दिलीप यादव ने शासन की भूमि पर पिछले ३ सालों से कब्जा कर रखा है। शासन द्वारा आदेश देने पर भी जमीन से कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह शासकीय भूमि पशुओं की चरनोई के लिए दी गई है। उन्होंने तत्काल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर शासकीय भूमि से कब्जा हटाए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि शिकायत के बाद इस मामले में नायब तहसीलदार बोरदेही के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक १ अ / ६८ / २०२०-२१ में पारित आदेश दिनांक ५/१०/२०२० के अनुसार अनावेदक अमुना पिता दिलीप यादव निवासी कुटखेडी द्वारा ग्राम कुटखेडी स्थित भूमि सर्वे नं. ७२ रका १०,७०४ हे. भूमि मद चारागाह ‘ शासकीय भूमि में से रकबा ७.००० हे. भूमि पर मक्का गन्ना फसल बोकर अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अनावेदक अमुना पिता दिलीप यादव निवासी कुटखेडी पर मध्यप्रदेश भू राजस्व की धारा २४८ के अंतर्गत ८० हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर सात दिवस में अतिक्रमण हटाकर न्यायालय को सूचित किये बाबत आदेश पारित किये गये थे।
–अतिक्रमण हटाने संबंधी न्यायालय को नहीं कराया अवगत–
अनावेदक अमुना यादव द्वारा उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाया जाकर न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया है। ग्राम हल्का पटवारी द्वारा पंचनामा सहित प्रतिवेदन दिनांक २४/११/२०२० को प्रस्तुत किया कि ग्राम कुटखेडी स्थित भूमि सर्वे न ७२ रकबा १०.७०४ हे. भूमि मद शासकीय चरनोई भूमि में अमुना यादव पिता दिलीप यादव निवासी कुटखेडी तहसील आमला द्वारा ७८०० हे भूमि में अतिक्रमण किया जाकर गन्ना फसल लगाई जा रही है। वर्तमान में एक एकड़ भूमि पर गन्ना फसल लगी है तथा लगभग दो एकड भूमि टेक्टर से जुताई कर खेत बनाया गया है शेष भूमि में गन्ना फसल लगाना चालू है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा अतिक्रमण सात दिवस में हटाये जाने बाबत आदेश पारित किये जाने के बावजूद भी अनावेदक द्वारा ग्राम कुटखेडी स्थित भूमि सर्व नं ७२ रका १०.७०४ हे. भूमि मद शासकीय चरनोई भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जाना पाया गया है। बेदखली के आदेश के बावजूद भी दबंगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है।
—एस डी एम के आदेश की हुई अवेहलना—-
एसडीएम मुलताई द्वारा यमुना यादव को सरकारी भूमि से कब्जा नहीं हटाने पर १५ दिवस सिविल कारावास भेजने ३१ दिसम्बर २०२० को आदेश किये थे, जिसके बाद १ जनवरी २०२१ को बोरदेही के प्रधान आरक्षक सहित पुलिस बल ने ग्राम कुटखेड़ी पहुँचकर यमुना यादव को घर से गिरफ्तार कर पुलिस थाने बोरदेही भी ले गए। लेकिन उसे सिविल जेल भेजने के बजाए राजनीतिक दबाव में छोड़कर एसडीएम के आदेशों की खुली अवेहलना की। जिसके बाद से यमुना सरकारी भूमि के शिकायतकर्ताओं को जाकर धमका रहा है। इस मामले में ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायते दर्ज करवाई।
—जनसुनवाई में पहुचे ग्रामीण जागरूकता एकता मंच के सदस्य—
सरकारी जमीन पर कब्जा यथावत रखने वाले यमुना यादव के खिलाफ मंगलवार को ग्रामीण जागरूकता एकता मंच के सदस्य जिला कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में पहुंचे। दौरान सदस्यों ने कलेक्टर को सीएम के यहा से अवैध कब्जाधारी पर कार्यवाही का पत्र कलेक्टर को दिया। मंच के सदस्यों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को १६ जनवरी २०२१ को इस पूरे मामले से अवगत करवाया कि यमुना यादव लगातार कानून का उलंघन कर रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही कर रहा, जिसके बाद जिला प्रशासन को पूरे मामले निष्पक्ष कार्यवाही के आदेश जारी किये गए।जनसुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियो ने ३ दिवस में कार्यवाही का आस्वासन जागरूकता मंच के सदस्यों को दिया।

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