सेना राइफल चोर हरप्रीत और जग्गा की जमानत खारिज वीडियो कांफ्रेसिंग से न्यायालय ने की सुनवाई, न्यायालय ने मामला गंभीर होने पर खारिज की जमानत

पिपरिया।
पचमढ़ी सेना शिक्षा कोर से पिछले साल दो राइफल,मैग्जीन चोरी कर फरार हुए पंजाब के शातिर चोरो की जमानत अर्जी न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दी। एडीपीओ सहित आरोपी पक्ष के वकील ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अपनी दलीले रखी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। एडीपीओ चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि सेना की राइफल चोरी कर फरार हुए आरोपी हरप्रीत सिंह और जग्गा और जगतार सिंह का जमानत आवेदन न्यायालय ने तर्क सुनने के बाद खारिज कर दिया। आरोपी पक्ष के वकील आसीम मौर्य ने बताया कि न्यायालय के समक्ष जमानत संबंधी तर्क रखे गए थे लेकिन न्यायालय ने मामला गंभीर मानते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अब सेशन न्यायालय में आवेदन देंगे। मौर्य ने बताया कि अभी पुलिस ने चालान  पेश नही किया है।

पंजाब पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका है हरप्रीत
पंजाब का पूर्व सैनिक रहा हरप्रीत सिंह गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस की हिरासत से एक बार फरार हो चुका है लेकिन पंजाब पुलिस ने समय रहते उसे गिरफ्ता कर लिया था। राइफल चोरी की असली वजह क्या है इसका अधिकृत खुलासा पुलिस नही कर पाई जबकि पंजाब कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट पर लेने के बाद न्यायालय से पुलिस ने पांच दिन की रिमांड पर आरोपियों को लिया था।

गार्ड को चकमा देकर चोरी की थी राइफल
पचमढ़ी हिल स्टेशन और सेना शिक्षा कोर का मुख्यालय होने से अति महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बावजूद दो आरोपियों ने तैनात गार्डो को चकमा देकर राइफल चोरी करने की नाटकीय वारदात को कैसे अंजाम दिया।

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