
बलात्कार के अपराध में आरोपी को हुई 10 वर्ष के कारावास के साथ 2000 रुपए जुर्माने की सजा
( पंकज पाल विशेष संवाददाता )
नर्मदापुरम _ द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया न्यायाधीश श्रीमती अर्चना रघुवंशी द्वारा अपराध क्रमांक 457/2023 मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध गेंदालाल उर्फ बट्टू को धारा 376, 506 (2) भारतीय दंड संहिता में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई ।
जानकारी के अनुसार दिनाक 10/12/23 को अभियोक्त्री शाम 6 बजे ग्राम बारच्छी में अपने घर से बिही एवं नींबू के बगीचे में काम करने गई थी तब उसका पति साइखेड़ा बाजार गया हुआ था शाम को वह बगीचे से कम कर घर आने के लिए बगीचे में बनी टपरिया में रखा अपना झोला लेने गई थी तभी अचानक पीछे से गांव के गेंदालाल उर्फ बट्टू ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ बलपूर्वक बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी तब वह चिल्लाई लेकिन चिल्लाने की आवाज खेत पर कोई घर नहीं होने से किसी ने नहीं सुनी तब उसका पति आ गया जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया तब अभियोक्त्री ने अपने पति के साथ जाकर थाना बनखेड़ी में आरोपी के विरुद्ध बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ।
द्वितीय पर सत्र न्यायाधीश पिपरिया श्रीमती अर्चना रघुवंशी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों की साक्ष्य के आधार पर आरोपी गेंदालाल उर्फ बट्टू को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई ।
अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने की ।
साक्ष्य के दौरान अभियोजन का विशेष सहयोग आरक्षक शुभम दुबे द्वारा किया गया ।