आग लगाकर महिला की जान लेने वाले तीन आरोपियों को हुई आजीवन कारावास

( पंकज पाल विशेष संवाददाता  )

 

 

 

नर्मदापुरम _ 1 वर्ष पूर्व हुए नृशंक हत्याकांड मामले में पिपरिया न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

 

उक्त मामले में जानकारी देते हुए लोक अभियोजन सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि पिपरिया न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने अभियुक्तगण महेश, वसंत, सोनू सभी निवासी ग्राम समनापुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000, 10,000 रुपए का अर्थ दंड पारित किया है ।

 

लोक अभियोजक के अनुसार जमीनी विवाद के चलते 1 वर्ष पूर्व खेत में काम करते समय महिला को 3 आरोपियों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया था ।

 

अभियोजन ने न्यायालय में 16 गवाहों को न्यायालाय के समक्ष परीक्षित कराया, उक्त मामले में पैरवी लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने की ।

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