
आबकारी बल पिपरिया द्वारा पचमढ़ी के नालंदा टोला में अवैध शराब संग्रहण की सूचना प्राप्त होने पर छापामार कार्यवाही की गई
कलेक्टर होशंगाबाद के अवैध शराब के व्यापार को रोकथाम करने के निर्देशों के अनुपालन में ,आबकारी विभाग द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध अभियान अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी अशोक राय के मार्गदर्शन में दिनांक 5 दिसंबर 2019 को आबकारी बल पिपरिया द्वारा पचमढ़ी के नालंदा टोला में अवैध शराब संग्रहण की सूचना प्राप्त होने पर छापामार कार्यवाही की गई जिसमें खुशीलाल वल्द राम लाल उइके के रिहायशी मकान से 53 लीटर हाथ भट्टी शराब जप्त कर मौके से खुशीलाल को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार किया गया ।जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 5300 रुपये है। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय यश कुमार सिंह के समक्ष पेश किया गया जहाँ से आरोपी को न्यायायिक अभिरक्षा में उप जेल पिपरिया में भेजा गया ।
आबकारी प्रभारी नीलेश पवार ने बताया कि संचार साधन, विशेषकर मोबाइल के कारण अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते समय विशेष सतर्कता और अचानक दबिश दिए जाने की कोशिश की जाती है क्योंकि अवैध शराब का व्यापार करने वाले कुछ खास पॉइंट पर अपने लोगों को खड़े कर आबकारी विभाग की गाड़ी आने की जानकारी उनके मोबाइल से प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की जानकारी प्रदान करने की शंका किसी भी व्यक्ति पर पाए जाने पर उसके विरुद्ध भी आबकारी अपराधों में सहायता करने का आरोपी पाया जाकर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी दल में वृत्त प्रभारी नीलेश पवार, सुंदरसिंह मुख्य आरक्षक, कैलाश अखंडे आबकारी आरक्षक ,बालाराम साहू,सियाराम रघुवंशी, मदन लाल, गोधन पटेल शामिल थे।