ग्रामपंचायत पाली में भौतिक एवं दस्तावेजी सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया गया।”

 

होशंगाबाद जिले के विकासखड पिपरिया में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा छह एक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाली में 28 अक्टूबर से चल रहे सामाजिक अंकेक्षण कार्य का विकास खंड नोडल अधिकारी राजेश कुमार ग्यारसे द्वारा ग्रामपंचायत पाली में भौतिक एवं दस्तावेजी सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम सामाजिक एनिमेटर श्रीमती सविता मालवीय नसरीन खान बृजेश मेहरा एवं सरपंच एवं ग्राम रोजगार सहायक मनोज सराठे तथा ग्राम संपरीक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। दस्तावेजी सत्यापन के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा अधिनियम 2005 में वर्णित नियमों के मुताबिक दस्तावेजों का संधारण नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में संधारित होने वाले सेवन रजिस्टरों का भी विधिवत संधारित नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों की नस्तियां भी ग्राम पंचायत अभिलेख में अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। विकासखंड नोडल अधिकारी राजेश ग्यारसे ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण निरीक्षण का प्रतिवेदन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे अंकेक्षण के दौरान जो कमियां पाए जाएंगे उन्हें पूर्ण किए जाने के लिए ग्राम पंचायतों को ग्रामसभा द्वारा तय किए गए समय सीमा में कराया जाना होगा। अगर ग्रामसभा में तय की गई समय सीमा में ग्राम पंचायत अभिलेखों का संधारण ग्रामपंचयात नहीं करती है। तो संबंधित के खिलाफ पंचायत अधिनियम एवं मनरेगा के नियमों के मुताबिक कार्यवाही जिला एवं जनपद स्तर से होगी

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