सोहागपुर न्यायालय ने बहुचर्चित लीना शर्मा हत्याकांड में आरोपी मामा के साथ दो अन्य आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )
सोहागपुर_ सोहागपुर न्यायालय ने आज 2016 में हुए लीना शर्मा हत्याकांड के आरोपी मृतिका के मामा प्रदीप शर्मा उम्र 63 साल निवासी ढूंढादेह तथा दो अन्य आरोपी गोरेलाल एवं राजेंद्र को धारा 302 के मामले में आजीवन कारावास एवं ₹10000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है वहीं अन्य धाराओं के तहत भी तीनों आरोपियों को अर्थदंड एवं कारावास से दंडित किया गया है ।
घटना की जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी शंकरलाल मालवीय ने बताया कि आरोपी मामा प्रदीप शर्मा ने और राजेंद्र एवं गोरेलाल के साथ मिलकर जमीनी विवाद को लेकर भांजी लीना शर्मा जो कि अपने खेत की बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रही थी तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी मामले ने तूल पकड़ा और नेशनल मीडिया ने इस मामले को बहुत जोर से उठाया था ।
वही आज आज सोहागपुर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया ।