जगन्य अपराध के मुख्य गवाह को दी जा रही जान से मरने की धमकी,गुहार लगाने थाने पहुंचा फरियादी

विशेष संवाददाता दीपेश पटेल

 

 

फरियादी संजय पिता स्वर्गीय रवि शंकर राय उम्र 35 साल निवासी सरदार वार्ड पिपरिया के द्वारा इस आशय की प्राथमिकी मुन्ना भाट निवासी इंदिरा कॉलोनी हथवास, ललित अहिरवार निवासी इंदिरा कॉलोनी हथवास एवं संजय शर्मा का भाई निवासी खमतरा जिला नरसिंहपुर के खिलाफ दर्ज कराई थी पिछले साल दिनांक 25.4. 2022 को रात में यह और अमित राय स्कूटी से अनु कहार को उसके घर हथवास छोड़ने के लिए जा रहे थे उसी समय हीरो शोरूम के पास संजय शर्मा,अज्जू पुरबिया,अनिल ठाकुर, गौरीशंकर अहिरवार,हल्के उर्फ महेश ठाकुर राज उर्फ धनराज बंशकार, विमल भाट तथा महेश अहिरवार ने मिलकर लाठी डंडा लोहे की रॉड से मारपीट कर मुझे एवं अमित राय की हत्या करने की नियत से प्राणघातक चोटें पहुंचाई थी, इलाज के दौरान अमित राय की मृत्यु हो गई थी घटना के बाद पुलिस के द्वारा आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था आरोपी विमल भाट निवासी इंदिरा कॉलोनी हथवास, महेश अहिरवार का भाई ललित अहिरवार इंदिरा कॉलोनी हतवास एवं संजय शर्मा निवासी खमतरा जिला नरसिंहपुर का भाई मेरे पास आते हैं मुझसे मामले में राजीनामा कर लेने तथा कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाते हैं,इन लोगों से कोर्ट में झूठी गवाही देने का राजीनामा करने से यह मना कर चुका है आरोपी के परिजन इसे परेशान कर रहे हैं मामला पिपरिया कोर्ट में चल रहा है 21 दिसंबर 2022 को पेशी थी उसके चार-पांच दिन पहले यह लोग इसके पास आए थे एवं कोर्ट में हमारे पक्ष में गवाही नहीं देगा तो जान से खत्म कर देने की बात कही थी, फिर उसने कोर्ट में गवाही दी थी दिनांक 3.3.2023 को फरियादी एवं उसका साथी महेंद्र ठाकुर निवासी टावर मोहल्ला पिपरिया अन्नू कहार निवासी हतवास को उसके घर हथवास से पिपरिया कोर्ट ले जा रहे थे 10:00 बजे जैसे ही सुबह हथवास तिराहे के पास पहुंचे पीछे से मोटरसाइकिल पर विमल पिता मुन्ना भाट तथा महेश अहिरवार का भाई ललित अहिरवार संजय शर्मा का भाई तीनों आए और मोटरसाइकिल रोक ली मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा तू कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही देगा तो जान से खत्म कर देंगे राजीनामा के लिए दबाव बनाया, रिपोर्ट पर धारा 195(ए) 341, 294,506, 34 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया गया है आरोपियों की तलाश जारी है शीघ्र गिरफ्तारी की जाती है, भविष्य में भी यदि किसी प्रकरण में किसी गवाह को किसी के द्वारा डराया धमकाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगीl

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