11 साल पुराने चैक की राशि हेरा फेरी मामले में बनखेड़ी बीएमओ सहित दो को तीन तीन वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया

( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )

 

 

पिपरिया_ वर्ष 2012 में चैको की राशि में हेरा फेरी कर राशि बढ़ाने मामले में तत्कालीन बीएमओ, अकाउंटेड ओर बीपीएम के खिलाफ पिपरिया न्यायालय ने 3 – 3 वर्ष व पच्चीस पच्चीस हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है ।

 

अपर लोक अभियोजन सुनील कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया की द्वितीय सत्र न्यायाधीश एम एल राठौर ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है जिसमे तीनों आरोपियों द्वारा फर्जी तरीके से अस्पताल खाते से  8,75,000/- निकाले थे ।

 

अभियोजक सुनील कुमार चौधरी के अनुसार मामला  2013 का है सरकारी अस्पताल बनखेड़ी के पूर्व बीएमओ डॉ जीपी खरे ने  बीपीएम और अकाउंटेंट के साथ मिलकर राशि का गवन किया था मामले की जानकारी लगते ही बनखेड़ी थाने में विभाग ने आपराधिक मामला दर्ज कराया था, आरोपियों ने बेईमानीपूर्वक चैकों में लिखी गई राशि के अंकों के आगे-पीछे अंक बढ़ाए साथ ही अंकों में हेराफेरी की थी जिसका फर्जीवाड़ा आज विभिन्न साक्ष्यों को ध्यान में रखकर न्यायालय में सिद्ध हुआ है, आरोपियों ने चैक क्र. 028756 दिनांक 04.06.2012 राशि 94,000/-रुपए, चैक क्र. 026368 दिनांक 15.07.2012 राशि 41.000/- रुपए, चैक क्र.026380 दिनांक 26.07.12 राशि 40,000/- रुपए, चैक क्र. 330550 दिनांक 20.09.2012 राशि 1,40,000/- रुपए, चैक क्र. 330900 दिनांक 08.10.2012 राशि 94,000/- रुपए, चैक क्र.330899 दिनांक 30.10.2012 राशि 94,000/- रुपए, चैक क्र.330898 दिनांक 25.09.2012 राशि 94,000/- रुपए व मेडिकल स्टोर के नाम से प्र. पी. 22 के चैक क.028778 दिनांक 31.03.2012 राशि 1,49000 /- रुपए, प्र. पी. 25 के चैक क्र. 048900 दिनांक 31.03.2012 राशि 75000/- रुपए व प्र. पी. 26 के चैक क. 056173 दिनांक 31.03.2012 से राशि 55,500 /- रुपए कुल 8,76,500/- रू. निकालकर गबन किया ।

 

कोर्ट ने धारा 409 सहपठित धारा 34, 467, 468, 420 व 471 के तहत आरोपी डॉ. जीपी खरे खण्ड चिकित्सा अधिकारी बनखेड़ी, बीपीएम रक्षासिंह व लेखापाल ऋषि को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है ।

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