झील पिपरिया के कृषक द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर की गई हुई धारा 188 की कार्यवाही
( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )
पिपरिया – मंगलवारा थाना पिपरिया से मिली जानकारी के अनुसार सहायक उपनिरीक्षक गणेश राय ने बताया कि तहसीलदार पिपरिया राजेश बोरासी के प्रतिवेदन पर पटवारी हल्का नंबर 18 नवीन राय पिता दीनदयाल राय उम्र 28 वर्ष निवासी बोहरा कॉलोनी बनखेड़ी हाल तहसील पिपरिया के द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन पेश किया कि यह हल्का नंबर 18 पटवारी के पद पर तहसील पिपरिया में पदस्थ है तहसीलदार पिपरिया के द्वारा पत्र के माध्यम से झील पिपरिया में कृषक राजतिलक पिता वीरभद्र सिंह के द्वारा कलेक्टर नर्मदापुरम के आदेश दिनांक 18.03.22 को उल्लंघन कर गेहूं फसल कटाई उपरांत नरवाई जलाने संबंधी उक्त पर धारा 188 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए प्राप्त हुआ ।
प्रथम दृष्टया झील पिपरिया के कृषक राजतिलक के द्वारा गेहूं कटाई उपरांत दिनांक 06.04.22 को नरवाई में आग लगाई गई धारा 188 आईपीसी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।