5 वर्ष पूर्व जिप्सी दुर्घटना में नागपुर निवासी की मौत के मामले में पिपरिया न्यायालय ने सुनाई चालक को 2 वर्ष की सजा

( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )

 

पिपरिया _ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चौधरी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया की न्यायालय में पचमढ़ी के जिप्सी चालक प्रकाश उईके को जिप्सी को पलटा कर उसमें बैठे नागपुर निवासी विराग बोघाटे को चोटिल करने तथा अरविंद बोघाटे की जिप्सी पलटने से एक्सीडेंट में हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप जिप्सी चालक प्रकाश उईक को धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावा और 500 रुपये जुर्माना 337 भारतीय दंड विधान में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड एवं 279 में 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
आप को बता दे की नागपुर निवासी नीलेश वीरखरे ने दिनांक 18.07.2017 को थाना पचमढ़ी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह अपने दोस्तों के साथ पचमढ़ी घूमने आया था तथा पचमढी स्टेण्ड से जिप्सी के एमपी 04 सीई 9814 में बैठकर चालक प्रकाश उईके के साथ धूपगढ़ घूमने के लिये जा रहे थे तभी चालक प्रकाश उईके जिप्सी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला रहा था जैसे ही जिप्सी रूस्तम जी कॉटेज के पास पहुंची तभी जिप्सी चालक ने जिप्सी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पलटा दिया था जिससे कि जिप्सी में बैठे विराग को चोटे आई थी जिप्सी में बैठे अरविंद की मृत्यु हो गई थी ।

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