मप्र के शोभापुर् मे फिर नाबालिक से दुष्कर्म के बाद गला घोट कर हत्या पुलिस ने 2 दिन में दरिंदे को भेजा जेल करीबी रिश्तेदार ही निकला आरोपी
*शकील नियाज़ी, पिपरिया*
मध्यप्रदेश मे होशंगाबाद जिले सोहागपूर् तहसील के ग्राम शोभापुर में एक बार फिर नाबालिक बेटी दुष्कर्म और जघन्य हत्या का शिकार हो गई. आरोपी मासूम बच्ची का नजदीकी रिश्तेदार ही निकला. दिल दहलाने वाले हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस घटना को लेकर होशंगाबाद जिले में आक्रोश छाया है.गौरतलब हो कि बच्ची का नजदीकी रिश्तेदार यह दरिंदा बकौल पुलिस लंबे समय से मासूम का दैहिक शोषण कर रहा था. 25 दिसंबर 20 21 को दरिंदे से जब बच्ची ने कहा कि वह मां-बाप को यह बात बता देगी तो दरिंदे ने दुष्कर्म के बाद गला घोट कर मासूम को मार डाला.और शव को घर की छत पर छिपा दिया.28 दिसंबर को पुलिस ने पीसी के माध्यम से 48 घंटे के अंदर ही इस अंधे कत्ल का खुलासा किया है। होशंगाबाद एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह उप पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह और पिपरिया एसडीओपी शिवेंद्र जोशी ने मामले को ट्रेस करने जो प्लानिंग बनाई वाह सार्थक रही.थाना प्रभारी सोहागपूर् विक्रम रजक ने बताया कि नाबालिक के रेप और मर्डर मामले में मृतिका का निकट संबंधी किशन उर्फ चिन्नू माछिया पिता पुरुषोत्तम माछिया 19 साल राजावार्ड शोभापुर को गिरफ्तार किया गया है। संदेह के आधार पर उसे अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी किशन ने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
डाक्टरों की टीम के व्दारा दी गई शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका के साथ दुराचार कर उसकी गला घोंटकर हत्या करना बताया गया है।
*इन धाराओ मे भेजा आरोपी को जेल*
धारा 302, 376AB, 377, 450, 201 चाहि. लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 का पंजीबद्ध किया गया।
*इनकी रही मुख्य भूमिका*
अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में चौकी प्रभारी उनि. रमेश नागले उनि. धर्मेन्द्र वर्मा, दीपक भिड़े, बीएस उइके, प्रकाश सिंह राजपूत, मोहसिन खान,अनिल पाल, अंकित साहू, दीपेश बौरासी, रोहित ठाकुर, सुनील उमरिया, गुरुप्रसाद एवं सलोनी खोरे की मुख्य भूमिका रही है।