आलोक मिश्रा हत्याकाण्ड का आरोपी रणवीरसिंह राठौर नौ साल बाद हुआ गिरफ्तार
बैतूल – आलोक मिश्रा हत्याकाण्ड का आरोपी रणवीरसिंह राठौर नौ साल बाद गिरफ्तार बैतूल पुलिस ने की कार्यवाही ।
ज्ञात हो कि घटना दिनाँक 17/02/2012 के 17.15 बजे मोटरसाइकिल पर बैठकर आये दो अज्ञात हमलावरों ने मिश्रा मेडीकल की दुकान बैतूल मे आकर आलोक मिश्रा पिता देवीप्रसाद मिश्रा उम्र 45 वर्ष निवासी शिवाजी वार्ड बैतूल की गोली मारकर हत्या कर भाग गये थे ।
थाना कोतवाली बैतूल मे अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध अप. क्र. 114/12 धारा 302, 34, 120 बी भादवि एवं 25, 27 आम्स एक्ट का प्रकरण कायम कर विवेचना की गई ।
उक्त अपराध मे साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण डैनी उर्फ वैभव पिता रामप्रसाद राठौर उम्र 36 साल नि. बैतूल गंज, बंटी उर्फ गौरव पिता रामप्रसाद राठौर उम्र 35 साल नि. बैतूल गंज ,3.मुजाहिद पिता लियाकत मुसलमान उम्र 22 साल नि. फांसी खदान बैतूल, रोहित उर्फ पिंटू पिता रमेश राठौर उम्र 26 साल नि. भग्गुढ़ाना बैतूल, सोनू मासोदकर पिता टेटू मासोदकर उम्र 24 साल नि. रेल्वे कालोनी बैतूल, सुधाकर उर्फ सिद्धू बरैया पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 39 साल नि. द्वारका नगर तायवाड़े आटा चक्की के पास बडौरा बैतूल, पप्पू उर्फ सुखदेव पिता रामदास यादव उम्र 22 साल नि. ग्राम साकादेही पाढ़र बैतूल, सफीक पिता मो. सफी मुसलमान उम्र 21 वर्ष नि. मोती वार्ड फांसी खदान बैतूल को गिरफ्तार किया गया, जाकर विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय मे पेश किया गया था एवं प्रकरण का माननीय न्यायालय मे विचारण हुआ है ।
आरोपी रणवीरसिंह राठौर पिता श्री रामरतन राठौर जाति तेली उम्र 40 साल नि. राठौर कालोनी नाला नम्बर 1 थाना कोतवाली मुरैना का वर्ष 2012 से फरार था जो करीब नौ वर्ष बाद ग्राम पिरकिट अरनूर जिला निजामाबाद तेलंगाना मे ढाबा संचालित करते हुये पकड़ा गया ।
उक्त आरोपी को संदेह के आधार पर बैतूल पुलिस द्वारा तेलंगाना से तलवकर बैतूल लाया गया था, जो थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2012 मे हुए आलोक मिश्रा हत्याकांड का आरोपी होने से आज दिनाँक 17/07/21 को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, आरोपी रणवीरसिंह के खिलाफ विवेचना उपरांत पूरक चालान पृथक से माननीय न्यायालय मे पेश किया जावेगा ।