जिले में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करते हुए रविवार खुल सकेंगी दुकानें – नाइट कर्फ्यू रहेगा लागू
( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )
होशंगाबाद – मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होशंगाबाद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद धनंजय सिंह ने धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किए ।
जारी आदेशानुसार जिले में समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के रोक-थाम के प्रोटोकाल का पालन करते हुए रविवार को समस्त अनुमत्य गतिविधियां जैसे समस्त दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोले जा सकेगें। पूर्व की भांति जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश का शेष भाग यथावत लागू रहेगा ।