पढ़ें आज से जिले में क्या क्या रहेगा अनलॉक – गृह विभाग के दिशानिर्देशों में कलेक्टर धनंजय सिंह ने लिया निर्णय

( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )

 

होशंगाबाद – पिपरिया अनुविभागीय अधिकारी
(एसडीएम) नितिन टाले ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा लिए गए निर्णय के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद धनंजय सिंह ने धारा 144 के तहत नए आदेश जारी किए ।

जारी आदेशा के अनुसार होशंगाबाद जिले की राजस्व सीमाओं में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी- सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन/ सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन /मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है,
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेगें, ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी ।
सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा ।
समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें ।
समस्त प्रकार की दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक खुल सकेगें, शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेगें तथापि सभी सिनेमा घर थियेटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेगें ।
समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगीं ।
जिम एवं फिटनेस सेंटर रात 08:00 बजे तक 50 प्रतिशत केपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेगें ।
समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे ।
समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें।
विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा ।
अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी, अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा ।
अन्तराज्यीय तथा राज्यांतरिक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्बाध आवागमन रहेगा ।
जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव प्रकरण पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है, रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन / कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगीं ।
जिले के नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा ।
जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।

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