कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को फिर से मिला एक वर्ष से अधिक अवधि के जन्म / मृत्यु विलंब पंजीयन के आदेश जारी करने के अधिकार
- कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को फिर से मिला एक वर्ष से अधिक अवधि के जन्म / मृत्यु विलंब पंजीयन के आदेश जारी करने के अधिकार
पिपरिया तहसीलदार राजेश बोरासी ने बताया की जन्म – मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 एवं म.प्र. संशोधन नियम 1999 के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के विलंब पंजीयन के पंजीकरण हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक आदेश जारी करने के अधिकार दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा कल्लू खान की याचिका पर आदेश कंमाक डब्ल्यू.ए. 120/2021 दिनांक 10.02.2022 के द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि की छूटी घटनाओं के पंजीयन हेतु प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिये गये थे।
म.प्र. शासन की पुर्नविचार याचिका कंमाक 789 दिनांक 18.08.2022 पर आदेश जारी कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश कंमाक डब्ल्यू. ए. 120/2021 दिनांक 10.02. 2022 पर स्थगन आदेश जारी किया गया है।
अतः निर्णय होने तक एक वर्ष से अधिक अवधि के जन्म / मृत्यु विलंबित पंजीयन के आदेश कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ववत जारी किये जा सकेगें। जिसे लोक सेवा केंद्र के माध्यम से दर्ज किए जाना बताया गया है