भू माफियाओं के खिलाफ सख्त हुए कलेक्टर, तत्काल कार्रवाई के निर्देश शुक्रवार सारणी क्षेत्र का किया दौरा, भूमि मामले में बुजुर्ग महिला को दिया न्याय का आश्वासन बुजुर्ग महिला गरीब है, कलेक्टर खुद वकील लगवाकर महिला को दिलाएंगे न्याय
बैतूल। जिले की कलेक्ट्री संभालते ही कलेक्टर अमनबीर सिंह एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार उन्होंने पहली बार सारणी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्हें भूमि मामले में पीड़ित एक बुजुर्ग महिला ने आवेदन सौंपकर अपनी व्यथा सुनाई। इस दौरान कलेक्टर ने उन्हें जल्द भूमि मामले में न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। यहां तक कि कलेक्टर ने बुजुर्ग महिला के गरीब होने के चलते खुद वकील लगवाकर न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया।
बता दें कि बुजुर्ग महिला रमिया बाई ने कलेक्टर से धोखाधड़ी कर कर फर्जी रजिस्ट्री करने की शिकायत की है। इस मामले में नगरपालिका को पंचायत की भूमि बताकर फर्जी तरीके से स्टाम्प चोरी करने का मामला भी उजागर हुआ है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं विगत ६ महीनों से अधिक समय से बुजुर्ग महिला जिला मुख्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला है। नवागत कलेक्टर के आने से अब बुजुर्ग की कुछ उम्मीद जागी है।
–अधीनस्थ अमले को दिया फ्री हैंड–
विगत दिनों हुई अधीनस्थ अमले की बैठक के बाद सारणी क्षेत्र में भूमि के मामले में कलेक्टर को भूमि मामले की यह पहली शिकायत प्राप्त हुई है। इस पर गंभीरता लेते हुए उन्होंने हर संभव कार्रवाई करने की बात कही। गौरतलब है कि कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस एवं पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद द्वारा विगत दिनों आयोजित प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक में अधिकारीद्वय ने अधीनस्थ अमले को फ्री-हैण्ड देते हुए कहा कि जिले में इस तरह के अवैध कार्यों में लिप्त माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के माफियाओं को पूर्व में चिन्हित करें, तदुपरांत यथासमय कार्रवाई को अंजाम दें।
–आदिवासी विकलांग मुन्ना की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने एडीएम को निर्देश–
रमियाबाई के पुत्र मुन्नालाल तुमराम ने कलेक्टर को शिकायत में बताया कि अनावेदक २४ फरवरी तक भूमि मामले में स्टे लगाने की बात कह रहे हैं अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आवेदक ने बताया सारणी क्षेत्र के पाथाखेड़ा वार्ड क्रमांक एक में १० वर्ष पूर्व उन्होंने प्लाट लिया था। जिसका खसरा नंबर ३३/१५ रकबा ०.०१७ हेक्टेयर भूमि पर लीलावती पति बालम सिंह मरकाम द्वारा अवैध कब्जा कर लिया था जिसकी शिकायत उन्होंने तहसीलदार घोड़ाडोंगरी को ६ माह पूर्व की थी जिस पर जांच कर तहसीलदार ने अवैध कब्जा हटाने के आदेश ५ फरवरी २०२१ को किए। १७ फरवरी को हटाने के नोटिस भी थाना सारणी नगरपालिका सारणी लीलावती मरकाम और उन्हें मिला था। लेकिन वह १७ फरवरी को पूरे दिन प्लाट पर रहे लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। उन्होंने बताया कि वह विकलांग है, ६ माह से मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान है। मुन्नालाल की व्यथा सुन कलेक्टर ने तत्काल एडीएम से संपर्क कर आदिवासी विकलांग मुन्ना की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने संबंधित निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि समूचे जिले में जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। ऐसे लोग जो जिला स्तर तक अपनी बात कहने नहीं आ पाते, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम एवं तहसीलदार की जवाबदारी बनती है कि वे मैदानी क्षेत्रों में जाएं, उन लोगों की समस्याएं सुनें। उन्होंने बताया कि जिले में भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई की पुलिस एवं प्रशासन संयुक्त मुहिम संचालित करेगा।
–यह है मामला–
शिकायतकर्ता बुजुर्ग महिला के पुत्र दशन, महेश, अनिल पिता गोरेलाल ने बताया कि उनकी माँ रमिया पति गोरेलाल बारस्कर के नाम मौजा पाठाखेड़ा ख.नं. ३३/१/१ रकबा ०.१३० हे. भूमि स्थित है। मां बहुत वृद्ध है उसे पढ़ना लिखना नही आता अनपढ़ है। रमिया बारस्कर द्वारा ख.नं. ३३/१/१ रकबा ०.१३० हे . भूमि में से मकान के सामने आंगन की १ हजार वर्ग फुट भूमि को विक्रय करने का बोल कर सौदा किया गया था, परन्तु अनावेदकगणों द्वारा रमिया बाई से ख.नं. ३३/१/१ रक्बा ०.१३० हे . भूमि का सम्पूर्ण रकबा की रजिस्ट्री २२ जुलाई २०२० को फर्जी तरिके से करायी गयी है। जबकि उक्त भूमि पर कालोनी की रोड है जिससे सभी कालोनी वालो का आना जाना है, उसके अलावा कोई रिक्त भूमि नहीं है, जिस रजिस्ट्री में उक्त भूमि पर फर्जी तरीके से फोटो एडिट कर खाली भूमी दिखाया गया है, रमिया बाई द्वारा उक्त भूमी पर कोई फोटो नही खीची गई थी। ख.नं. ३३/१/१ रक्बा ०.१३० हे. में रमिया गोरेलाल की रोड की जमीन बची थी बाकी जमीन पर मकान बने हुये है, जिसमें लीलावती मरकाम का भी मकान बना हुआ है जिसकी रजिस्ट्री लगभग २० वर्ष पूर्व १२०० स्क्यर फिट की है। लेकिन ३३०० स्क्योर फिट पर मकान बनाया हुआ है। जिसकी भी पूर्व में शिकायत कि गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। शिकायत में उल्लेख किया गया कि रमिया गोरेलाल द्वारा उनके पुत्रों की सहमती से १० वर्ष पूर्व मुन्नालाल पिता जुगरू जाति गोंड को १ प्लाट बेचा था जिसपर भी लीलावती मरकाम द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है इस मामले में शिकायत कर्ताओं ने उचित जांच कर नामांतरण एवं रजिस्ट्री को खारिज करने की गुहार लगाई है।