पूर्व सांसद  अशोक अर्गल  एवं भाजापा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को 2 साल की सजा

 

भोपाल  राजधानी की विशेष अदालत ने पवई से भाजपा विधायक  प्रहलाद लोधी सहित 12 लोग को बलवे के मामले में 2 साल की सजा और  ₹3500 / का जुर्माना की सजा सुनाई | लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रेरा तहसीलदार के बीच रोड रोककर उनके साथ मारपीट करते हो गाली गलौज की थी | इधर विशेष अदालत ने एक मामले में सीनियर आईएएस अफसर आर एस जुलानिया की मानहानि को लेकर मुरैना के पूर्व सांसद अशोक अर्गल और अन्य आरोपी जय किशन शर्मा को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की सजा सुनाई |

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