बैतूल -समूचे भैंसदेही में कर्फ्यू घोषित भैंसदेही क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित

, बैतूल (म.प्र.)

तीन किमी तक की सीमा में नहीं निकल सकेंगे लोग
अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए खुलने वाली दुकानें समूचे जिले में बंद रहेगी
भैंसदेही छोडकऱ अन्य स्थानों पर हो सकेगी अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी
बैतूल, 06 अप्रैल 2020
जिले के भैंसदेही में एक मरीज कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने समूचे भैंसदेही नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत भैंसदेही नगरीय क्षेत्र सहित तीन किमी की परिधि में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। जिस घर में मरीज पाया गया है, उस घर को कलेक्टर ने EPicenter घोषित करते हुए इस घर से तीन किमी दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। भैंसदेही नगर में समस्त दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी इस दौरान बंद रहेंगे।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान जिले के अन्य क्षेत्रों में अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक दुकानें खोलने की दी गई छूट को समाप्त किया गया है। भैंसदेही छोडकऱ अन्य स्थानों पर इस समय में होम डिलेवरी की वस्तुएं दी जा सकेगी। बैतूल जिले में प्रशासन द्वारा निर्धारित छूट प्राप्त वाहनों को छोडकऱ दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों का  आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। भैंसदेही के नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों में ही रहें। आवश्यकता पडऩे पर वे स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी, स्थानीय नगरपालिका अथवा कंट्रोल रूम में अपनी समस्याएं बता सकते हैं।
विशाल मालवीय
ओकेश नाईक

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