बिना पात्रता पर्ची वालों को भी मिलेगा नि:शुल्क राशन : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार कोरोना संकट के चलते प्रदेश के 32 लाख ऐसे व्यक्तियों को भी नि:शुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चियां नहीं हैं। इन्हें एक माह का नि:शुल्क उचित मूल्य राशन राज्य सरकार के कोटे से प्रदाय किया जाएगा। राशन के अंतर्गत इन्हें चार किलो गेहूँ एवं एक किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जाएगा।
प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 31 लाख 81 हजार 525 ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्धारित 25 पात्रता श्रेणियों में तो आते हैं, परंतु उन्हें वर्तमान में उचित मूल्य राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रदेश में योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चीधारियों की संख्या 5 करोड़ 46 लाख निर्धारित किए जाने से इन्हें पात्रता नहीं है। अब राज्य शासन ने इन्हें अपने कोटे से एक माह का नि:शुल्क राशन दिए जाने का निर्णय लिया है।
राज्य के समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर इनका नाम दर्ज है।
खाद्यान्न वितरण के लिए प्रदेश के इन 8 लाख 8 हजार 946 परिवारों के 31 लाख 81 हजार 525 सदस्यों के लिए राज्य स्तर से 12 हजार 726 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 3 हजार 181 मीट्रिक टन चावल का कोटा जारी किया जा चुका है। किसी भी नजदीकी दुकान से प्राप्त कर सकेंगे राशन
बिना पात्रता पर्ची वाले सभी व्यक्ति सुविधानुसार अपने आस-पास की किसी भी उचित मूल्य दुकान से यह राशन प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान में कोरोना संकट के मद्देनजर कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे राशन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन कराएं। हितग्राहियों से कहा गया है कि वे बारी-बारी से राशन प्राप्त करें तथा राशन दुकानों पर एक-दूसरे की बीच दूरी कायम रखते हुए भीड़ न लगाएं। इन सभी हितग्राहियों की सूची nfsa.samagra.gov.in पोर्टल
पर DSO लॉगिन में उपलब्ध है।

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