
जिले भर में यातायात का पालन ना करना पड़ा भारी हुई चालानी कार्यवाही, पुलिस की विशेष चेकिंग अभियान में आज काटे 236 चालान
( पंकज पाल विशेष संवाददाता )
नर्मदापुरम – 8 सितंबर से 22 सितंबर तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का अभियान आज दूसरे दिन जारी रहा । नवागत पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम साईंकृष्णा एस थोटा के निर्देश पर एवं डीएसपी यातायात और जिले के सभी अनुविभाग के एसडीओपी के नेतृत्व में जिले भर में वाहन चेकिंग का विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है, सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए म.प्र. पुलिस 8 सितंबर से 22 सितंबर तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाने के मुख्यालय के निर्देश पर दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जिले में सख्त कार्रवाई की जा रही है ।
डीएसपी यातायात नर्मदापुरम संतोष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार इस 15 दिवसीय अभियान में तेज गति से वाहन चलाना, बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरलोडिंग व बिना कागजों के जैसे लाइसेंस, फिटनेस और परमिट के वाहन चलाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।
आज जिले भर में कार्यवाही हुई जिसमें थाना कोतवाली 10 चालान, थाना देहात 03 चालान, थाना माखन नगर 12 चालान, थाना सोहागपुर 13 चालान, थाना पिपरिया 07 चालान, थाना स्टेशन रोड 16 चालान, थाना बनखेड़ी 07 चालान, थाना पचमढ़ी 06 चालान, थाना इटारसी 18 चालान, थाना पथरौटा 18 चालान, थाना केसला 10 चालान, थाना तवानगर 02 चालान, थाना रामपुर 10 चालान, थाना डोलरिया 05 चालान, थाना सिवनी मालवा 00 चालान, थाना शिवपुर 14 चालान, यातायात नर्मदापुरम 35 चालान, यातायात इटारसी 00 चालान, यातायात पिपरिया 08 चालान, यातायात सिवनी मालवा 42 चालान काटे गए इस प्रकार पूरे जिले भर में कुल 236 चालान किया जाकर जुर्माना 84100/- रुपए वसूल किए गए ।
उल्लंघन के अनुसार प्रकरण निम्न है तेज गति से वाहन चलाने पर 01 प्रकरण, रांग साइड में वाहन चलाने पर 03, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के 01, बिना हेलमेट के 177, बिना सीट बेल्ट के 27, बिना लाइसेंस का 01 एवं अन्य धाराओं के 26 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है ।
इस अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा स्कूल कॉलेज पर भी कार्यवाही की जाएगी और वाहन चलाते हुए नाबालिगों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जाएगी साथ ही वाहन स्वामी पर कार्यवाही के साथ ही ऐसे वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने की कार्यवाही भी की जाएगी, मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन नियम 2019 नियम 199 के अंतर्गत बिना लाइसेंस के नाबालिग के वाहन चलाने पर वाहन स्वामी को तीन साल तक की सजा एवं 25000 तक का जुर्माना एवं एक साल तक वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का प्रावधान है नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया जाने पर उसका 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस बनने से बाल संरक्षण न्यायालय द्वारा रोका जा सकेगा ।
यातायात पुलिस की अपील है कि असुविधा से बचने के लिए वाहन के कागजात पूर्ण रखें और जीवन की सुरक्षा के लिए वाहन के अनुसार सीट बेल्ट अथवा हेलमेट का उपयोग अवश्य करें और नाबालिग को वाहन ना चलाने दें ।
वही पिपरिया के दोनों थानों के अंतर्गत देखा जाता है कि स्कूल में आते जाते समय नाबालिग बच्चे तेज रफ्तार से वाहन चलाते है जिन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, खैर अब देखना होगा कि वाहन मालिकों पर कार्यवाही यातायात पुलिस ओर सिटी पुलिस कब करती है ।