पिपरिया न्यायालय का अहम फैसला पोस्को एक्ट मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सजा, BNS धारा की पहली सजा

( पंकज पाल विशेष संवाददाता  )

 

 

 

पिपरिया – मंगलवार को श्रीमती अर्चना रघुवंशी की न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए नाबालिक का अपहरण एवं बलात्कार मामले में आरोपी को 20 वर्ष का स सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । 

 

 

 

 

मामले में जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व पिपरिया से समीप रहने वाली नाबालिग लड़की जो कि दिनांक 15/07/2024 बीमार होने पर डॉ. महेश्वरी के क्लिनिक इलाज कराने गई हुई थी घर वापस नहीं लौटी जिसकी शिकायत परिजनों ने मंगलवारा थाना क्षेत्र के सांडिया चौकी में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर मामला कायम कर नाबालिग की तलाश शुरू की गई जिसमें नाबालिग बालिका को 15 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद दस्तयाब कर लिया गया पूछताछ के दौरान नाबालिक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी जिसमें पिपरिया से संदीप चौधरी नामक युवक द्वारा नाबालिग को पिपरिया से मानवाड एवं शिर्डी ले जाना बताया गया साथ ही इसके साथ शारीरिक शोषण की भी बात कही गई आयोजन द्वारा न्यायालय में 18 साक्षियों को पेश किया गया एवं DNA रिपोर्ट में भी आरोपी द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की गई न्यायालय ने सभी साक्षियों के बयान एवं सबूतों पर आरोपी को पास्को एक्ट में दोषी करार दिया एवं 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।

 

 

 

 

उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन चौधरी विक्रम सिंह एवं निधि शर्मा ने की ।

 

साथ ही उक्त मामले में न्यायालय में चालान पेश होने के पूर्व विवेचना की कार्यवाही पिपरिया अनुविभागीय अधिकारी मोहित यादव के मार्गदर्शन एवं मंगलवारा थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी के नेतृत्व में सांडिया चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक किशन उइके, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र शिल्पी, आरक्षक अजय सिंह चौहान एवं प्रेम शिल्पी द्वारा की गई ।

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