बीबी के ससुराल जाने से मना करने पर पति ने चाकू से गले पर किया वार, आरोपी पति को हुई 5 साल की सजा

( पंकज पाल विशेष संवाददाता  )

 

 

नर्मदापुरम – प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया राजेश कुमार अग्रवाल प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया में अभियुक्त प्रकाश पिता सुक्का कहार उम्र 33 वर्ष निवासी हथवास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 में दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

 

 

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक अधिकारी सुनील चौधरी ने बताया कि 14/03/2022 को शाम करीब 5 बजे फरियादिया कीर्ति अपनी बहन वर्षा के घर रेशम केन्द्र उमरधा में थी तभी फरियादिया का पति अभियुक्त प्रकाश वहाँ आया और कीर्ति को अपने साथ ससुराल ले जाने वाली बात पर से मना करने पर अपने जेब से चाकू निकाल कर कीर्ति का गले को रेत दिया था इस घटना के संबंध में फरियादिया ने थाना बनखेड़ी पर रिपोर्ट दर्ज करायी, अभियोजन ने 6 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया ।

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