6 वर्षीय पुत्री के सामने की थी पिता की हत्या, आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

( पंकज पाल विशेष संवाददाता  )

 

 

नर्मदापुरम _  द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया न्यायाधीश श्रीमती अर्चना रघुवंशी द्वारा थाना स्टेशन रोड पिपरिया के अपराध क्रमांक 390/2022 मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध सचिन उर्फ साजन कोल उर्फ सचनू अंतर्गत धारा 294, 326, क 302, 506 (2) भा.द.स. मे आरोपी सचिन को धारा 302 में आजीवन कारावास 3000 रुपए का जुर्माना एवं 324 में 2 वर्ष 1000 जुर्माना का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

 

शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि दिनांक 10/11/22 को रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस के सामने रात्रि 1 बजे की घटना है मृतक सत्येंद्र पाल पोस्ट ऑफिस के सामने अपने परिवार के साथ रहता था मृतक ने घटना के पूर्व शाम को आरोपी सचिन और उसकी पत्नी के बीच के झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया था आरोपी सचिन इस बात से बहुत नाराज था और उसने मृतक के समझाने पर उसे गालियां भी दी थी जब मृतक सत्येंद्र पाल वहां से चला गया और रात्रि में अपनी पत्नी और 6 वर्ष की बच्ची के साथ खाना खाकर सो गया तब आरोपी रात में 1 बजे घटनास्थल पोस्ट ऑफिस के बाहर जहां आरोपी अपने परिवार के साथ सो रहा था आया और लोहे के एंगल से मृतक के सिर पर वार किया जिससे मृतक घायल हो गया और उसकी पत्नी ने जब बीच बचाव किया तो उसके साथ भी आरोपी ने मारपीट की उक्त घटना उसकी 6 वर्ष की बेटी ने अपनी आंखों से देखी मृतक की पत्नी ने थाना स्टेशन रोड पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी मृतक इलाज के दौरान भोपाल अस्पताल में चार दिन बाद खत्म हो गया ।

 

पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया अभियोजन द्वारा 23 गवाहों की साक्षय न्यायालय के समक्ष कराई गई जिसमें मृतक की पत्नी और उसकी 6 वर्षीय पुत्री की साक्ष्य एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्षीयों की साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी सचिन को धारा 302, 324 के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन साश्रम कारावास और 4000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई ।

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