राजेंद्र पटेल 6260473061
नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं हत्या की घटना का चंद घंटों में पुलिस ने पर्दाफाश कर एकतरफा प्रेमी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है ।
मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली पुलिस ने मीडिया को बताया कि दिनांक 29/12/2025 को पीड़ित परिवार फरियादी ने थाना कोतवाली नर्मदापुरम में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को कोई ज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली नर्मदापुरम में अपराध क्रमांक 1034/25 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस घटना के विषय में
पुलिस अधीक्षक जिला नर्मदापुरम साई कृष्णा एस. थोटा (आईपीएस) के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम अभिषेक राजन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नर्मदापुरम जितेन्द्र पाठक के निर्देशन में थाना कोतवाली नर्मदापुरम पुलिस के आदेश पर टीम गठित कर विवेचना शुरू कर दी गई ।
विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को संदेही के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुईं। संदेह के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पृथक-पृथक पुलिस टीमें गठित की गईं। साक्ष्यों के आधार पर संदेही आकाश पिता जय किशोर सोलंकी, निवासी कीरतपुर, थाना पथरौटा, जिला नर्मदापुरम को अभिरक्षा में लेकर अपहृता के संबंध में पूछताछ की गई।
पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा प्रारंभ में अपहृता के साथ नर्मदा ब्रिज से कूदकर आत्महत्या करने की कहानी बताई गई, किंतु पुनः पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बार-बार अलग-अलग मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि अपहृता के साथ कोई गंभीर घटना घटित हुई है। इसी आधार पर पुलिस की एक टीम द्वारा एसडीईआरएफ (SDERF) के सहयोग से नर्मदा नदी एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाश की गई।
तलाश के दौरान ग्राम रंढाल के पास अपहृता का शव बरामद किया गया। शव का जिला अस्पताल नर्मदापुरम में पोस्टमार्टम कराया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 64,103 भारतीय न्याय संहिता एवं 5/6 पोक्सो एक्ट का इजाफा किया गया।
इसके पश्चात आरोपी आकाश सोलंकी उम्र 18 वर्ष से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि वह अपहृता से एकतरफा प्रेम करता था। घटना से लगभग 10-12 दिन पूर्व से अपहृता उससे बात नहीं कर रही थी, जिससे उसके मन में रोष उत्पन्न हो गया। इसी कारण उसने अपहृता को अंतिम बार मिलने के बहाने बुलाया और अपनी बातों में बहला-फुसलाकर रात्रि में नर्मदा ब्रिज के नीचे ले गया, जहां आरोपी द्वारा अपहृता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को नर्मदा नदी में बहा दिया।
प्रकरण में आरोपी आकाश पिता जय किशोर सोलंकी, निवासी कीरतपुर, थाना पथरौटा को दिनांक 31/12/2025 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।
उक्त कार्रवाई में मुख्य भूमिका
निरीक्षक कंचन सिंह – थाना प्रभारी, थाना कोतवाली नर्मदापुरम,उप निरीक्षक संजीव पावर, थाना प्रभारी पथरौटा , उप निरीक्षक विशाल नागवे,उप निरीक्षक अनुज बघेल,सउनि संजय रघुवंशी,सउनि सविता गंजाम,आरक्षक गजेन्द्र डडोरे,अजमेश चंद्रोल,आशीष राजपूत,रवि कुशवाह, वैभव,हरीश,पंकेश,महिला आरक्षक अंजू उईके की रही।










