नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी सलाखों के पीछे, पिपरिया न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

( पंकज पाल विशेष संवाददाता  )

 

 

 

नर्मदापुरम _ पिपरिया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति अर्चना रघुवंशी के न्यायालय ने आरोपी नीरज मेहरा उम्र 29 वर्ष निवासी पुनौर, हाल निवासी- राजीव गांधी वार्ड पिपरिया जिला नर्मदापुरम को धारा 363, 366, 342, 376 (3) भादवि. तथा 3/4 पाॅक्सो एक्ट के मामले मे दोषी पाते हुए धारा 376 (3) भादवि. मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि. मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 342 भादवि. मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 

मामले मे शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं एडीपीओ पिपरिया चौधरी विक्रम सिंह द्वारा पैरवी की गयी ।

 

 

 

 

घटना के विवरण में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक एवं एडीपीओ पिपरिया चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि पीड़ित बालिका के ने थाना स्टेशन रोड थाना पिपरिया मे उपस्थित होकर आरोपी नीरज मेहरा के विरूद्व  मौखिक रिपोर्ट दिनांक 16.01.2022 को सुबह 11 बजे दर्ज कराई थी जब वह उसके बड़े पापा के घर पर लडडू देकर वापिस आ रही थी तब रास्ते मे उसे आरोपी नीरज मिला था और उसे उसके टावर मोहल्ला पिपरिया स्थित मकान मे टिफिन दिखाने के बहाने लेकर गया था तथा आरोपी ने पीड़ित बालिका को उसके मकान मे ले जाकर पीड़ित बालिका के साथ बुरा काम बलात्कार किया था तथा आरोपी नीरज ने पीडित बालिका को उसी कमरे मे 03 घंटे तक बंद करके रखा था ।

 

उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्टेशन रोड थाना पिपरिया ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 18/22 पर धारा 363, 376 भादवि. एवं 6 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया, पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी नीरज मेहरा के विरूद्ध धारा 363, 376, 342 भादवि. एवं धारा 6 पाॅक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया ।

 

इस मामले मे अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष पीड़ित बालिका की उम्र 16 वर्ष से कम होने के कारण अभियुक्त नीरज मेहरा पर धारा 376 (3) भादवि का आरोप प्रथक से विरचित करवाया ।

 

इस मामले मे अभियोजन द्वारा न्यायालय मे कुल 17 अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य कराये गये थे। इस मामले मे पीड़ित बालिका की वैजाईनल स्लाईड तथा उसके कपड़ो पर अभियुक्त नीरज मेहरा का डीएनए परीक्षण सकारात्मक होना पाया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होकर धारा 366, 376(3),342 भादवि. एवं धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट मे दोषी पाते हुए आरोपी नीरज को दण्डित किया गया जिसे न्यायायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है ।

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