
बलात्कार के दोषी आरोपी को पिपरिया न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा
( पंकज पाल विशेष संवाददाता )
नर्मदापुरम _ पिपरिया अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना रघुवंशी की न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी कौलाश उर्फ कंचन निवासी चिल्लौद थाना बनखेडी को 5/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 366, 342, 506 भादवि में दाषी पाकर 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माना एवं धारा 366 भादवि में 3 वर्ष 342 भादवि में 6 माह, 506 भाग 2 में 1 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है ।
उक्त मामले में शासन की ओर से पेरवी विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ चौधरी विक्रम सिंह द्वारा की गई ।
विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ चौधरी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडित बालिका के पिता द्वारा दिनांक 04.09.2023 को थाना बनखेडी में मौखिक रिर्पोट लेख कराई थी कि उसकी पुत्री राखी बाधने के लिए उसके भाई अर्जुन के घर गई थी तथा वहीं रूख गई थी, सुबहा उठने पर वह घर पर नहीं मिली थी वह कही खो गई हैं, उक्त सूचना पर बनखेडी पुलिस थाना द्वारा अपराध क्र. 315/23 पर धारा 363 भादवि की एफआईआर दर्ज की गई थी ।
पीडित बालिका के मिलने पर उसने बताया कि आरोपी कौलाश उर्फ कंचन उसे डरा धमकाकर भगाकर ले गया था तथा आरोपी ने उदयगिरि ले जाकर पीडित बालिका के साथ एक से अधिक बार गलत काम बलात्कार किया था, पीडित बालिका का मेडिकल परिक्षण कराया गया तथा मामले में धारा 366, 342, 376 (2) (एन) 506 भादवि तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया ।
मामले के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय में कुल 15 साक्षियों का परीक्षण कराया गया अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी कौलाश उर्फ कंचन को विभिन्न धाराओं में दोषी पाकर दंण्डित किया ।