लोकसभा में पारित संशोधन आठवें वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने विरोध में पेंशनर्स संघ का ज्ञापन

( पंकज  पाल विशेष संवाददाता  )

 

 

नर्मदापुरम _ मंगलवार को पिपरिया पेंशनर संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे एवं महामहिम राष्ट्रपति ओर मुख्यमंत्री के नाम पिपरिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनिशा श्रीवास्तव को आठवें वेतनमान संशोधन सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा ।

 

 

 

 

ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति ओर मुख्यमंत्री से अपील की गई कि हम सभी पेंशनर आपका ध्यान दिनांक 25-03-2025 को लोकसभा में पारित सेन्ट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) नियम में संशोधन कर दिनांक 01-01-2026 से लागू होने जा रहे आठवें वेतनमान निर्धारण में 31-12-2025 पूर्व के पेंशन धारकों एवं परिवार पेंशन धारकों को आठवें वेतनमान का लाभ न दिये जाने का प्रावधान है जो कि पूर्व पेंशनधारों के साथ अन्याय एवं अनैतिक है, पेंशन धारकों के बीच भेदभाव पूर्ण है जबकि न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वेतनमान निर्धारण का पेंशनर्स भी अविभाज्य अंग है जिन्हें किसी भी प्रकार वर्गीकृत या विभाजित नहीं किया जा सकता ।

 

 

 

उक्त संशोधन को लेकर पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स में केन्द्र सरकार के प्रति घोर आक्रोश असंतोष व्याप्त हैं, अतः पेंशनर्स / परिवार पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखकर आठवें वेतनमान में किये जा रहे भेदभाव एवं अन्याय को रोकने आवश्यक हस्तक्षेप करने का निवदेन है, पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स की विभिन्न लंबित मांगो की ओर आकार्षित कराना चाहते हैं, कृपया सहानुभूति पूर्वक विचार कर शीघ्र पेंशनर्स को लाभ प्रदान करने का कष्ट करें ।

 

इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दरों एवं तिथी से महंगाई राहत का भुगतान एवं विगत माहों में घोषित महंगाई दरो का एरियर्स भुगतान, म.प्र.एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को तत्काल समाप्त करने, छटवे वेतनमान का 32 माह एवं सातवें वेतनमान का 27 माह का बकाया एरियर्स का भुगतान, वरिष्ठ पेशनर्स को 79 वर्ष पूर्णकर 80 वें वर्ष में प्रवेश पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत, 30 जून से 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त सभी सदस्यों को वगैर न्यायालय की शरण लिये अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ सभी पेंशनरी का लाभ, विद्युत पेशनरों की पेंशन की एस्को गारंटी म.प्र. शासन प्रदान करे ।

 

पेंशन सारांशीकरण की कटौती 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष 8 माह की जावे, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शीघ्र लागू की जावे 65 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत, इसी प्रकार 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जावे ।

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