मिलावट खोरों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाए – अपर कलेक्टर

होशंगाबाद-अपर कलेक्टर के डी त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
इस बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री दिनेश कौशल, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक एवं अन्य अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति के सदस्य उपस्थित रहें। एडीएम श्री त्रिपाठी ने कहॉ की लाभ कमाने के उद्देश्य से मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेताओं के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होने कहा कि- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अतंर्गत सभी खाद्य व्यापारियों का लाईसेंस/पंजीयन शत प्रतिशत हो यह सुनिश्चित करें।
एडीएम त्रिपाठी ने अमानक खाद्य पदार्थो से लोगो को जागरूक करने एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनिमय 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अंतर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने बताया कि जुलाई 2019 से वर्तमान तक जिले में खाद्य पदार्थो के कुल 238 नमूने लिये गये है, जिसमे से 72 मानक एवं 64 अमानक नमूने मिले है तथा 102 नमूनो की रिर्पोट आना शेष है। 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर 2019 तक असुरक्षित, बिना लाईसेंस, अवमानक एवं अन्य धाराओं का उल्लंघन करने वाले कुल 78 प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में दायर किए गये है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपर कलेक्टर न्यायालय एवं सीजेएम न्यायालय मे निर्णीत प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर 2019 तक असुरक्षित, बिना लाईसेंस, अवमानक एवं अन्य धाराओं का उल्लंघन करने वाले प्रकरणों मे 21 लाख 73 हजार राशि का अर्थदण्ड लगया गया है। उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण देश मे 2011 से लागू खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एफएसएसएआई को खाद्य पदार्थो के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वस्थ्य भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करने के लिए बनाया है।

जवाब जरूर दे 

आपके शहर में विकास की गति है

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129