
मारपीट करने वाले आरोपियो को हुई 06-06 माह का कठोर कारावास के साथ हुआ 500-500 रूपये का अर्थदण्ड की हुई सजा
( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )
पिपरिया _ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पिपरिया के न्यायालय द्वारा आरोपी ईषाक खां एवं हमीद खां को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 के अंतर्गत 06-06 माह का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पैरवीकर्ता सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौरे ने बताया कि फरियादी ने आरक्षी केंद्र बनखेड़ी मे दिनांक 26.03.2012 इस आशय से रिपोर्ट लेख करायी थी कि वह ग्राम डूमर में रहती है, घटना दिनांक 26.03.2012 को दिन मे करीब 03.00 बजे उसके बाड़े मे लगे हुए भटे के पौधों कोे हमीद खां की बकरियां चर रही थी तो उसने बकरियो को भगाया तभी हमीद खां आ गया और गाली-गलौज कर लाठी से मारपीट किया बीच बचाव करने आयी फरियादी की मॉ के साथ आरोपी हमीद ने ईंट से मारपीट कर चोट पहुचायी, रिपोर्ट पर थाना बनखेड़ी द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, प्रकरण में शासन की ओर से सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौरे द्वारा सशक्त पैरवी की गई ।