600 रूपये लूटने वाले आरोपी को पिपरिया न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा

( पंकज पाल विशेष संवाददाता  )

 

 

नर्मदापुरम _ पिपरिया अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने मारपीट कर 600 रुपए लूटने वाले आरोपी को दस वर्ष की सजा एवं 500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

 

 

मामले में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने बताया की मामला वर्ष 23/10/2020 का है जिसमे फरियादी मनोज कुमार भार्गव के साथ अभियुक्त रघुनाथ ने एमपीईबी ऑफिस के पास गाली गलौच कर शराब पीने के लिए पैसे मांगे नहीं देने पर झुमाझटकी कर जेब में रखे 600 रुपए निकाल लिए जब फरियादी ने पैसे वापस मांगे तो रॉड से हमला कर दिया जिससे फरियादी को चोटें आई थी जिसकी शिकायत फरियादी ने थाने पहुंच दर्ज कराई थी उक्त मामले में अभियोजन ने 10 साक्षीयो को न्यायालय के समक्ष पेश किया मामले को देखते हुए न्यायाधीश में आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है जिसे न्यायायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है ।

 

उक्त मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने की ।

 

जवाब जरूर दे 

आपके शहर में विकास की गति है

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129