
खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी शिवराज पावक द्वारा ताबडतोड कार्यवाहियों का आया न्यायालय द्वारा परिणाम 13 दुकानदारों पर लगा ₹449000 का जुर्माना
होशंगाबाद -एडीएम न्यायालय होशंगाबाद द्वारा फूड सेफ्टी के मामलों में त्वरित सुनवाई करते हुए कई प्रकरणों में जुर्माने आरोपित किए गए जिसमें से राजस्थान मिष्ठान भंडार होशंगाबाद विक्रेता गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी पाते हुए ₹8000 का अर्थदंड लगाया, इसी प्रकार गुबरेले डेयरी पर लिए गए दूध के नमूने का अमानक पाए जाने पर दूध और मानक विक्रय करने का दोषी पाते हुए सुरेश गुबरेले मालिक डयरी प्रोडक्ट होशंगाबाद को ₹50000 का शास्त्री अधिरोपित की गई है।
इसके अलावा प्रीमियम लीप सनलएक्स चाय के निर्माता मंगलम टि कापरे ऑपरेशन इटारसी प्रोपराइटर शिवकुमार अग्रवाल एवं अन्य को मिथ्याछाप चाय के विनिर्माण विक्रय का दोषी पाते हुए कुल ₹30000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है।
इसके साथ ही एक अन्य प्रकरण में जिसमें राहुल आइसक्रीम पार्लर सिवनी मालवा के मालिक राजेंद्र कुमार नागेश्वर को अब मानक खाद पदार्थ निर्माण एवं विक्रय करने का दोषी पाते हुए ₹50000 का अर्थदंड लगाया गया है इसमें पनीर का नमूना अब मानक होना पाया गया था इसी के लिए राहुल आइसक्रीम पार्लर सिवनी मालवा को ₹50000 का अर्थदंड लगाया गया है।
इसके अलावा दा मडई रिसोर्ट सोहागपुर में स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण के दौरान खाद लाइसेंस का होना नहीं पाया गया इसके लिए एडीएम द्वारा आरोपी मालिक को ₹25000 का अर्थदंड लगाया गया है।
इसके अलावा डाइटरी फूड सप्लीमेंट के प्रफुल्ल खंडेलवाल बाबई जिला होशंगाबाद को डाइटरी फूड सप्लीमेंट के रिटेलर एव निर्माता सहित लकुल तीन अलग-अलग पार्टियों को ₹50000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है ।
इसके साथ ही नंदलाल हसीजा होशंगाबाद मिथ्याछाप नमकीन के विक्रय का दोषी पाते हुए नंदलाल हसीजा एवं नीरज राठौर नौकर को कुल ₹20000 राशि का जुर्माना किया गया है ।
इसके साथ ही नरसिंह राजपुरोहित एवं सुखदेव सिंह राजपुरोहित कटनी मालिक बीकानेर मिष्ठान भंडार सूरज गंज इटारसी को मिस ब्रांडेड बेकरी प्रोडक्ट बनाने का दोषी पाते हुए कुल ₹30000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है।
बसंत कुमार माहेश्वरी सहित कंपनी बजाज न्यूट्रास्यूटिकल हरिद्वार कुल 6 लोगों को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बनाने के लिए कुल ₹40000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है । इसके साथ ही अंकित जैन पारस मार्केटिंग चौथी लाइन इटारसी एवं हरीश गंगवानी भोपाल को मिथ्या छाप हरीश नमकीन का निर्माण एवं विक्रय का दोषी पाते हुए ₹11000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है। वहीं संजय गौर होशंगाबाद व अन्य5 के मामले में कुल ₹40000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है।यतेन्द्र साहू सहित छह अन्य के प्रकरण में मिथ्या छाप वोलामिन फूड सप्लीमेंट बेचे जाने का दोषी पाते हुए ₹40000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है । राजेश रानी त्रिलोक चंद इस रानी निवासी सोहागपुर को अब मानक पान मसाला विक्रय का दोषी पाते हुऐ 5000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है। शास्ति अर्थदंड विभाग के लेखा हेड का हेड में जमा न किए जाने पर नियम अनुसार भू राजस्व के बकाया के तौर पर आरसीसी के माध्यम से जमा किया जाएगा और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा ।