
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर केसीसी लोन लेने वाले आरोपी को हुई जेल, डीसीबी बैंक पिपरिया का मामला
( पंकज पाल विशेष संवाददाता )
नर्मदापुरम _ द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया द्वारा धोखाधड़ी के मामले में थाना पिपरिया में दर्ज अपराध क्रमांक 399/2017 मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध आरोपी प्रदीप धाकड़, प्रदीप धाकड़ को धारा 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष एवं 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई ।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि वर्ष 2017 में नन्हे भैया नामक व्यक्ति द्वारा थाने पर जाकर रिपोर्ट कराई गई कि उसकी जमीन घाट पिपरिया तहसील बरेली जिला रायसेन में स्थित 24 एकड़ भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर केसीसी लोन के लिए आवेदन किया था जिसमें लोन के 12 लाख रुपए निकलने वाला था कि बैंक के द्वारा जब नन्हें भैया से संपर्क किया गया तब नन्हे भैया को यह जानकारी हुई कि उसने ऐसा कोई आवेदन किया ही नहीं था तब उसके द्वारा रिपोर्ट की गई उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच के बाद आरोपी प्रदीप धाकड़ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया ।
समस्त दस्तावेजों एवं न्यायालय में आए साक्षी के आधार पर आरोपी प्रदीप धाकड़ को न्यायालय ने दोष सिद्ध पाते हुए उक्त सजा सुनाई ।